23 जून 2021

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को


राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में वादकारियों से सहयोग की अपील

 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा श्री कृष्ण प्रताप सिंह ने  बताया है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं मा० जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार आगामी 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद - न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों / ट्रिब्यूनलों में लम्बित दाण्डिक शमनीय वाद , धारा 138 एन0आई0एक्ट व धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुघर्टना प्रतिकर वाद, श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बन्धित ( भुगतान, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ ) वाद, राजस्व वाद व अन्य दीवानी वाद तथा प्री - लिटिगेशन के अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट व धन वसूली से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम एवं रोजगार से सम्बन्धित वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबन्धित (भुगतान, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ) वाद, राजस्व वाद व अन्य दीवानी वाद तथा प्री-लिटिगेशन के अन्तर्गत धारा 138  एन0आई0एक्ट व धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुघर्टना प्रतिकर वाद, श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बन्धित ( भुगतान, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ ) वाद, राजस्व वाद व अन्य दीवानी वाद तथा प्री - लिटिगेशन के अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट व धन वसूली से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम एवं रोजगार से सम्बन्धित वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान के मामले, भरण पोषण के मामले एवं अन्य दीवानी एवं शमनीय अपराधिक वाद का सुलह - समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। 

         सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे आगामी 10 जुलाई 2021 को कोविड -19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय / ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।

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