03 जुलाई 2021

जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को



लोक अदालत

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है।

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि न्यायालय ट्रिब्यूनलों में लम्बित दाण्डिक शमनीय वाद, धारा 138 एन0आई0 एक्ट व धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधित (भुगतान, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ) वाद, राजस्व वाद व अन्य दीवानी वाद तथा प्री-लिटिगेशन के अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट वाद, धनवसूली वाद, श्रम एवं रोजगार से सम्बन्धित वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान के मामले, भरण पोषण के मामले एवं अन्य दीवानी एवं शमनीय अपराधिक वाद का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डाॅ0 दीनानाथ, सप्तम अपर जिला जज द्वारा जिला गोण्डा के समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया है कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लम्बित वादों में से अधिकतम वाद उक्त लोक अदालत में नियत करना सुनिश्चित करें और उनके सम्मन व नोटिस अविलम्ब जारी करें, जिससे नियत तिथि से पूर्व उनका तामीला न्यायालयों में प्राप्त हो सके, जिससे अधिक-अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके। समस्त वादकारियों से अपील है कि 10 जुलाई को कोविड-19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय ट्रिब्यूनल में पहुंचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।

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