बहराइच: शहर के झिंगहा बाईपास के आसपास थाना रामगांव क्षेत्र अंतर्गत अवैध चौक सब्जी मंडी के संचालन मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बहराइच विपिन कुमार मिश्र तथा थाना अध्यक्ष राम गांव अभय सिंह को तलब किया है।इस मामले को लेकर थोक सब्जी व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष रियाज अहमद की ओर से एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राजयादेश का उल्लंघन करते हुए पिछले कई वर्षों से अवैध थोक सब्जी मंडी का संचालन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन को सूचित भी किया गया।
पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से मंडी हटवाने की कार्रवाई भी की गई। लेकिन उसके बावजूद मंडी पुनः लगती रही। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने अवैध थोक सब्जी मंडी हटवाने का आदेश जिला व पुलिस प्रशासन को दिया।इस आदेश के अनुपालन के लिए समिति की ओर से उप जिलाधिकारी को मंडी हटवाने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का अनुरोध किया गया तो उपजिलाधिकारी महसी ने थाना अध्यक्ष राम गांव को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया।
समिति की ओर से पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सीओ महसी को जांच सौंपी। सीओ महसी ने मंडी संचालन होने का उल्लेख अपनी जांच रिपोर्ट में किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उनसे फोर्स मांगेगा तो वह मंडी हटवाने में फोर्स भेजेंगे।मंडी हटवाए जाने पर समिति ने हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने थाना अध्यक्ष राम गांव अभय सिंह व पुलिस अधीक्षक बहराइच विपिन कुमार मिश्र को शीघ्र से शीघ्र अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है
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