उत्तर प्रदेश में कल यानि 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना होगा। रेस्टोरेंट में 50 फीसदी लोग ही एक समय में रह सकते हैं। कारोना काल में दो महीने बाद वहीं, एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था होगी। रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट व मॉल खोले जा सकेंगे। इसके मिठाई और स्ट्रीट फूड की दुकानों में बैठकर और खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। शहरों के बाजार और दुकानें अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे। इससे दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सभी इसकी मांग कर रहे थे। इसके साथ ही सब्जी मंडी भी खुलेंगी।
इसके अलावा शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अभी तक सिर्फ 20 की अनुमति थी। अब यह संख्या 50 कर दी गई है। फिर भी कोविड नियमों व बिना अनुमति के समारोह नहीं होगा। इसी तरह धार्मिक स्थल में एक समय में पांच की बजाए 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहां भी कोविड नियमों का पालन जरूरी होगा।
साप्ताहिक बंदी लागू, रात में कर्फ्यू
शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। उस दिन जरूरी वस्तुओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। इसी तरह रात नौ बजे से लेकर सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चलेंगी।
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