सिनेमा के टिकटों पर लगने वाला टैक्स, जोकि पहले 35% से लेकर 110% के बीच होता था, को घटाकर 12% कर दिया गया है (जहां टिकट का मूल्य 100 रुपये तक है) और जीएसटी व्यवस्था में यह 18% कर दिया गया है।इससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई| वित्त मंत्रालय ने बताया कि देशभर में जीएसटी के लागू होने के बाद से कुल मिलाकर 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है|

जीएसटी के चार साल पूरे होने के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि,''कुल मिलाकर, 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। यह देखते हुए कि जीएसटी से पहले की प्रणाली में अधिकांश वस्तुओं पर संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों की दरें 31 प्रतिशत से अधिक थीं; यह कमी करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है।बालों का तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी रोजमर्रा की आम चीजों पर कर दरें जीएसटी से पहले के समय के 29.3% से घटकर जीएसटी के तहत अब महज 18% रह गई हैं।
दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं शून्य या 5% वाले स्लैब में हैं। आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए दरों में सामान्य रूप से 5% और सस्ते घरों के लिए 1% की भारी कमी आई। रेस्तराओं के लिए भी दर को घटाकर 5% कर दिया गया।
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