24 जून 2021

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण की सुविधा






जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह ने बताया कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित टर्मलोन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) समुदाय के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार हेतु न्यूनतम 1लाख व अधिकतम 2 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 सामान्य त्रैमासिक किस्तों में करनी होगी। परियोजना लागत का 05 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा अपने स्त्रोतों से लगाया जायेगा।

            उन्होंने बताया कि आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) का हो, तथा उ0प्र0 का मूल निवासी हो, पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार व शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख से अधिक न हो। तथा जिनकी आय गरीबी रेखा से दुगुनी एवं 8 लाख से कम हो, परन्तु उनको 02 प्रतिशत वार्षिक अधिक ब्याज देना होगा तथा आवदेक की आयु 18 वर्ष से कम न हो, निगम की योजनाओं में इससे पूर्व से लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति पात्र नही होंगे।

          जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण-पत्र, तहसीलदार द्वारा निर्गत हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड, निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र, परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विविरण, उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवदेन पत्र अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, गोण्डा में दिनांकः 05.07.2021 सांय 05ः00 बजे तक जमा कर सकते है। उक्त तिथि के बाद किसी आवेदन-पत्र विचार किया जाना सम्भव न होगा।

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