10 जुलाई 2021

दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी,योजनाओं का लाभ नहीं , चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, मसौदा तैयार


 लखनऊ: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है| जल्द ही आयोग इसे राज्य सरकार को सौंप देगा|यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने कहा,''राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण के लिए एक प्रस्ताव दिया है। हमने प्रस्ताव दिया है कि कोई भी जोड़ा जो दो-बाल नीति का पालन करता है, उसे सभी सरकारी लाभ दिए जाएंगे। वे सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे| 

यदि कोई इस नीति का पालन नहीं करता है, तो वे ऐसी योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। उनका राशन कार्ड 4 इकाइयों तक सीमित रहेगा, वे सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और यदि वे पहले से ही सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी|

यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने कहा,''यह प्रणाली स्वैच्छिक होगी, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित रखता है, तो वे सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होंगे। हम इसे अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पेश करने की योजना बना रहे हैं: यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष

उ. प्र. सरकार के नई जनसंख्या नीति की घोषणा किए जाने पर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा,''इसे लागू किया जाएगा, नए सिरे से देखा जा रहा है क्योंकि समयावधि खत्म हुई है। मंथन चल रहा है, CM जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है|इस ड्राफ्ट के अनुसार, दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा| 

अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है| इसके अलावा ड्राफ्ट में टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है| बिल में चार लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है और 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है|

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