
डीएम मार्कण्डेय शाही ने बी0एड0 प्रवेश परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परीक्षा के लिए नियत तिथि 06 अगस्त 2021 को परीक्षा अवधि के दौरान सम्पूर्ण गोण्डा नगर क्षेत्रान्तर्गत समस्त फोटोकॉपियर दुकानें बन्द रखने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग की कुचेष्टा कर परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का कुप्रयास किया जा सकता है। अतः इस प्रकार के किसी भी कृत्य को तत्काल रोका जाना आवश्यक है। उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं उप जिला मजिस्ट्रेट्स, जनपद गोण्डा के न्यायालय से धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पारित आदेशों को अवक्रमित किए बिना, एक पक्षीय आदेश पारित किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में नगर मजिस्ट्रे, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त दुकान का संचालन अनुमन्य किया जाएगा। नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में इस आदेश का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे तथा इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 भा0द0 वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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